Uttarakhand : जाखन नदी लॉट में खनन मामले में बड़ी कार्रवाई, चार स्केलर सहित पांच कर्मी निलंबित

Uttarakhand Major action in mining case in Jakhan river lot, five personnel including four scalers suspended

रानीपोखरी गेट के पास नदी में जेसीबी चलने का मामला सामने आया था। इसकी वीडियो और सूचना क्षेत्रीय प्रबंधक को मिली। इस पर उन्होंने तत्काल जेसीबी हटवाकर वहां तैनात पांच वन कर्मियों को निलंबित करने की संस्तुति जीएम मुख्यालय से की थी।

वन विकास निगम के रानीपोखरी स्थित जाखन नदी लॉट में जेसीबी से खनन कराए जाने के मामले में चार स्केलर सहित पांच कर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है। इस संबंध में निगम के महाप्रबंधक (गढ़वाल) राहुल की ओर से जांच पूरी होने तक पांचों कर्मियों के निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।

बीते दिनों जाखन लॉट में रानीपोखरी गेट के पास नदी में जेसीबी चलने का मामला सामने आया था। इसकी वीडियो और सूचना क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) आकाश वर्मा को मिली। इस पर उन्होंने तत्काल जेसीबी हटवाकर वहां तैनात पांच वन कर्मियों को निलंबित करने की संस्तुति जीएम मुख्यालय से की थी।

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मामले में बैठाई गई जांच
इधर, जीएम मुख्यालय की ओर से इस मामले में जांच बैठा दी गई है। निलंबित किए गए कर्मियाें में अनुभाग अधिकारी ब्रह्मदेव यादव, स्केलर व गेट प्रभारी दलवीर सिंह भंडारी, स्केलर व गेट प्रभारी मनोरंजन बर्तवाल, स्केलर निखिल कनोजिया और स्केलर तरमीम अहमद शामिल हैं। जांच पूरी होने तक पांच कर्मी निलंबित रहेंगे। महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल राहुल ने इसकी पुष्टि की है।

ट्रैक्टर को उठाने के लिए लाई गई थी जेसीबी

इस मामले में संबंधित कर्मचारियों एवं प्रभागीय प्रंबधक, खनन की ओर से प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि नदी क्षेत्र में पलटे एक ट्रैक्टर को बाहर लाने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया था। किसी प्रकार के अवैध खनन के लिए जेसीबी का प्रयोग नहीं किया गया था। महाप्रबंधक की ओर से जारी निलंबन आदेश में इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए जांच की संस्तुति की गई है।

ट्रैक्टर को उठाने के लिए लाई गई थी जेसीबी

इस मामले में संबंधित कर्मचारियों एवं प्रभागीय प्रंबधक, खनन की ओर से प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि नदी क्षेत्र में पलटे एक ट्रैक्टर को बाहर लाने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया था। किसी प्रकार के अवैध खनन के लिए जेसीबी का प्रयोग नहीं किया गया था। महाप्रबंधक की ओर से जारी निलंबन आदेश में इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए जांच की संस्तुति की गई है।

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